छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना को लागू भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है यह योजना राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए शुरू की गयी है योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को प्रदान किया जायेगा। युवाओं की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी बेरोजगारो को 2500 रूपए की धनराशि को आर्थिक सहायता के रूप में युवाओं के लिए प्रदान की जाएगी
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पात्रता की शर्तें
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी
01 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष
12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो
01 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन
वार्षिक आय रूपये 2,50,000/- से अधिक न हो!
अपात्रता की शर्तें
1 एक परिवार से एक ही सदस्य
2 पूर्व और वर्तमान मंत्रीं, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार
3शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्य (चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी के कर्मचारियों को छोड़कर)
4) 10,000 रूपये मासिक या उससे अधिक के पेंशन भोगी के परिवार!
5) आयकर दाता परिवार
6) इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट आदि पेशेवर के परिवार!
आवेदन की प्रक्रिया
1)केवल ऑनलाईन आवेदन
2) रोजगार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक खोज
3) मोबाइल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य
4) आधार अनिवार्य
5) बैंक खाता जानकारी डी.बी.टी. के लिये
6) कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉयस
दस्तावेज अपलोड
* रोजगार पंजीयन कार्ड
* 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र
* आय प्रमाण पत्र
* मूल निवासी प्रमाण पत्र
** फोटो
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